यदि कोई कर्मचारी ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए पाने का पात्र होगा। 

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