देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा है कि केंद्र को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये Fees Payment के ऑप्शन के लिए कहना चहिए। सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आवेदन फाइल करने, पहली अपील और Fees payment की सुविधा देता है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कमोडोर लोकेश बत्रा (रिटायर) ने RTI के तहत ये सवाल पूछा था। स्टेट बैंक ने कहा कि SBI Payment gateway अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विदेशी कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) के जरिये लेन-देन स्वीकार करता है।