प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि,वज्रपात, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफ़ान)) से प्रभावित आश्रितों को मुआवजा हेतु राशि भुगतान की स्वीकृति

उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने दी भुगतान की स्वीकृति

नामकुम, राहे, नगड़ी, रातू सहित कुल 07 अंचल के प्रभावितों को मुआवजा भुगतान की स्वीकृति

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उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि, वज्रपात, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफ़ान) से प्रभावित आश्रितों को मुआवजा हेतु राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है। रांची जिला अंतर्गत नामकुम,बेड़ो, राहे, नगड़ी, रातू, मांडर एवं सोनाहातू प्रखंड के प्रभावितों को प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि, वज्रपात, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफ़ान) से हुए क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी, बेड़ो के प्रतिवेदनानुसार आवेदक (1) श्री संतोष गोप, पिता- रंथु गोप , ग्राम-करांजी (तिवारी टोली के पास), थाना-बेडो, जिला-रांची का 01 (एक) गाय (पशु) एवं 2 (दो) बकरी की मृत्यु दिनांक 04-05-2021 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि प्रति मृत मवेशी की दर से मुआवजा राशि 30,000X1X3000X2 = 30,000+6000= 36,000/- (छत्तीस हजार) रूपये मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
(2) आवेदिका श्रीमती मादो उराईन, पति फागु उरांव, ग्राम करगे, पोसेरो, थाना-नरकोपी, जिला-रांची की एक भैंस की मृत्यु दिनांक 18.09.2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि 30,000/- (तीस हजार) रूपये मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
(3) आवेदक श्री महादेव उरांव, पिता स्व० एतवा उरांव, ग्राम-नगड़ी मुण्डाटोली, थाना-बेड़ो, जिला-रांची का एक बैल (मवेशी) की मृत्यु दिनांक 29.09. 2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रति मृत मवेशी की 25,000/- रुपये मात्र भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
(4)आवेदक श्री तुपा उरांव, पिता स्व लक्ष्मण उरांव, ग्राम-नेहालु पोकलटोली, पो०-नेहालु थाना बेडो, का 03 (तीन) बकरा की मृत्यु दिनांक 29.07. 2022 को प्राकृतिक आपदा से हो गयी थी। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रती मृत मवेशी मुआवजा राशि 3000X3 = 9,000/- (नौ हजार) रूपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि) से प्रभावित आवेदक मंगरा गोप, पिता स्व० गोदवा गोप, ग्राम-मसन्दा, थाना-बेड़ो, रांची एवं अन्य कूल 31 आवेदकों को उनके कच्चे मकान की आंशिक क्षति का आकलन कर 3200 /- रूपये की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3200 X 31 = 99200 /- (निन्यानबे हजार दो सौ रूपये) कुल राशि – 99200 /- ( निन्यानबे हजार दो सौ रूपये) मात्र

अंचल अधिकारी, मांडर के प्रतिवेदनानुसार आवेदक श्री प्रतीक खलखो, पिता श्री गोयन्दा खलखो, ग्राम बुढाखुसरा, थाना-मांडर, जिला- रांची की दो भैंस की मृत्यु दिनांक 21.09.2020 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी। जिसकी क्षतिपूर्ति की अक्कलन राशि प्रति व्यक्ति की दर से मुआवजा राशि 30,000×2= 60,000/- (साठ हजार रूपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी, राहे के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से (1) आवेदक श्री भवेश्वर महतो, पिता श्रीमान सिंह महतो थाना-सोनाहातु जिला-रांची के भैंसा (मवेशी) की मृत्यु दिनांक 30.06.2021 एवं (3) आवेदक श्री दलगोविन्द अहीर, पिता स्का डोमा] अहीर, ग्राम-पुरनानगर पो०+पं० राहे, थाना-सोनाहातु जिला-रांची का एक भैंसा की मृत्यु दिनांक 18.06.2021 को हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति की आक्कलन राशि प्रति व्यक्ति की दर से मुआवजा राशि 25,000X2= 50,000/- (पचास हजार) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी, नगड़ी के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से (1) आवेदक श्री साजिद अंसारी, पिता अब्दुल हकीम, ग्राम-बन्धेया, पो०-हल्हु जिला-रांची की एक गाय (मवेशी) की मृत्यु दिनांक 30:04:2022 को हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति का आक्कलन राशि 30,000/- (तीस हजार) रूपये मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। (2) आवेदक श्री शिवनाथ लोहरा, पिता मंगल लोहरा, ग्राम-बनोया, पो०- जिला-रांची की तीन बकरी (मवेशी) की मृत्यु दिनांक 23-02-2022 को प्राकृतिक आपदा (वजपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति आक्कलन राशि प्रति मवेशी की दर से 3000×3 = 9000 (नौ हजार रुपये मात्र) मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी सोनाहातु के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से आवेदक श्री कृष्ण महतो, पिता श्री देवगुण महतो, ग्राम कुदाडीह, थाना-सोनाहातु जिला-रांची के एक भैंसा (मवेशी) की मृत्यु दिनांक 08.09.2020 को हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 25,000 /- ( पच्चीस हजार) रूपये एवं आवेदक श्री अतुल प्रसाद महतो, पिता- श्री भरत महतो, ग्राम पो०- बारेन्दा थाना-सोनाहातु के दो भैसों की मृत्यु दिनांक 27.08 2022 को प्राकृतिक आपदा (वज्रपात) से हो गयी थी, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 25,000x 2= 50,000 (पचास हजार) रूपये मात्र भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी नामकुम के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि) से आवेदक जुनास कच्छप एवं अन्य (कुल 05 प्रभावीत व्यक्ति) सभी नामकुम अंचल निवासी के कच्चे मकान की आंशिक क्षति का आक्कलन 3200 /- रूपये प्रति व्यक्ति की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3200 x 5 = 16000/- (सोलह हजार रूपये) का भुगतान करने तथा आवेदक दिलीप मिर्धा, पिता बोयधा मिर्धा, ग्राम चुरू, लोधमा तेतरी नामकुम, रांची के कच्चा मकान की क्षति के लिए 10,1,900 /- रूपये भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।
प्राकृतिक आपदा (चक्रवाती तुफान) से प्रभावित आवेदिका शीला देवी, पति श्री दशरथ महतो, ग्राम-सिल्वे, नामकुम रांची का कच्चा मकान की पूर्ण क्षति का आक्कलन कर 95100/- रूपये की दर से क्षतिपूर्ति की कुल राशि 95100 x 1 = 95100/- (पन्चानबे हजार एक सौ रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

अंचल अधिकारी रातु के प्रतिवेदनानुसार प्रकृतिक आपदा ( ओलावृष्टि) से प्रभावित, रंथु उरांव एवं अन्य (कुल 14 प्रभावीत व्यक्ति) सभी निवासी रातु का हुई असिंचित फसलों की क्षति का आक्कलन कर प्रति हेक्टेयर 8800/- प्रति अंचल हेक्टेयर की दर से प्रभावित क्षेत्र – 6.21 हेक्टेयर में कुल राशि -42228/- रूपया (बयालीस हजार दो सौ अठाइस रूपये मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

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