रांची सिविल कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीनों दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. रांची पॉक्सो की विशेष आदालत ने सोहन कुमार, इरशाद अंसारी और कुदुस अंसारी को 7 दिसंबर को दोषी करार दिया था. अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. दरअसल, दोषी सोहन कुमार नाबालिग छात्रा से एकतरफा प्यार करता था. जनवरी 2022 में पीड़िता जब अपनी 2 सहालियों संग मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी एक कार में सवार तीनो दोषियों ने पीड़िता को जोर जबरजस्ती से कार में बैठकर अपहरण कर लिया, और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया.एक आरोपी का मोबाइल गिर जाने पर गाड़ी रोकी गई. तभी पीड़िता आरोपियों के चुंगल से बचकर भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. जिसके बाद चान्हो थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो पाई थी

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