वाशिंगटनः अमेरिकी सरकार ने कहा है कि बिना पंजीकरण के 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को जुर्माना और जेल की सजा सहित कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने कहा कि अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सजा हो सकती है।

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